संशोधन 1
1 अप्रैल 2017 से बाद से 2,00,000/- के ऊपर का नगद लेनदेन आपको बैंक माध्यम से ही करना पड़ेगा| अगर आप 2 लाख के ऊपर का कोई भी लेनदेन नगद कैश मे करेंगे तो 2 लाख के ऊपर की जितनी भी रकम होगी उतनी रकम की आपको पेनाल्टी भी पटानी पड़ेगी |
अब अगर आप :-
a. एक दिन मे एक व्यक्ति से
b. किसी एक बिल या लेनदेन के संदर्भ में
c. किसी एक अवसर या घटना (event or occasion) पर एक व्यक्ति से चाहे एक से ज्यादा दिन अथवा एक से ज्यादा बिल पर,
2,00,000/- से ज्यादा अगर लेते है तब आपके ऊपर पेनाल्टी लगायी जा सकती है|
उदाहरण हेतु :- अगर आप कोई सामान नगद 4,00,000/- पर बेचते है और पूरा पैसा नगद लेते है तब 2,00,000/- के ऊपर यानि (4,00,000 – 2,00,000 = 2,00,000) दो लाख रूपए की आपको पेनाल्टी लगेगी | ये पेनाल्टी बेचने वाले पर लगायी जाएगी |
एक अवसर या घटना (event or occasion) क्या होगी इसके बारे मे अभी स्पष्टीकरण आना बाकी है |
संशोधन 2 – नगद देने के संदर्भ में |
आयकर कानून की धारा 40A(3) के तहत अभी आप एक दिन में एक व्यक्ति को 20,000/- नगद दे सकते है.
1 अप्रैल 2017 से बाद से ये सीमा घटाकर 10,000/- मात्र कर दी गयी है| अगर आप एक दिन मे किसी एक व्यक्ति को 10,000/- से ज्यादा देंगे तब वो खर्चा पर आपको कोई छुट नहीं दी जाएगी और आपको उसपर टैक्स लगेगा| ये धारा आपको कैपिटल एसेट खरीदने पर भी लगेगी |
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