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2 दिसंबर के बाद GSTR – 3B फाइल करना क्यों हो गया है जरुरी ?

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                सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जहां यदि किसी डीलर ने लगातार 2 से अधिक माह के लिए अपना GSTR-3B रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो उसके GST नंबर पर E-Way बिल जेनरेट नहीं किया जा सकता है।नतीजतन, कोई भी निर्माता या डीलर ई-वे बिल की अनुपस्थिति में उन्हें माल भेजने के लिए तैयार नहीं होगा।
इसी तरह, यदि आपके ग्राहक ने पिछले दो महीनों से अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आप उसके जीएसटी नंबर पर ई-वे बिल जेनरेट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा , अगर आपका अपना जीएसटी रिटर्न दो माह तक दाखिल नहीं है तब आप किसी का ई-वे बिल जेनरेट नहीं कर सकते हैं | यदि आप E-Way बिल के बिना माल भेजते हैं, तब उन सामानों को सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है |
अतः , यदि आपका जीएसटीआर – 3 बी रिटर्न जमा नहीं किया है, तो आपका व्यवसाय एक ठहराव पर आ सकता है। आप माल भेजने या उन्हें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे।
इस प्रकार, सरकार  डीलरों को समय पर अपने रिटर्न दाखिल करने पर जोर दे रही है।
हमें समय पर अपना रिटर्न दाखिल करने में मदद करने में खुशी हो रही है। अधिक जानने के लिए हमसे संपर्क करें।

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